गुरुकुल यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़े में 5 पर FIR: सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमरिका सिंह सहित सभी कमेटी मेंबर्स पर मुकदमा
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गुरुकुल यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में अब सरकार को गलत रिपोर्ट देने पर उच्च शिक्षा विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने एमएल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति अमेरिका सिंह सहित जांच कमेटी में शामिल सभी मेंबर्स के खिलाफ अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग (ग्रुप-4) संयुक्त सचिव फरोज अख्तर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।।
इस मामले में गुरूकुल शिक्षण संस्थान सीकर के फाउंडर ट्रस्टी रणजीत सिंह, मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवसिर्टी उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह, अलवर लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विजय बेनीवाल, राजस्थान यूनिवसिर्टी जयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जयंत सिंह और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवसिर्टी उदयपुर के डीन प्रोफेसर घनश्याम सिंह राठौड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
रिपोर्ट में बताया कि 12 मार्च 2021 को फाउंडर ट्रस्टी रणजीत सिंह ने यूनिवसिर्टी बनाने के लिए विभाग को आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव मिलने के बाद विभाग के आदेश पर प्रो. आई.वी.त्रिवेदी, कुलपति गोविन्द गुरु जनजातीय यूनिवसिर्टी बांसवाड़ा के संयोजन में समिति गठित की गई। 19 जून को दी गई रिपोर्ट में कमेटी की ओर से अनुशंषा की गई। विभाग की ओर से रिपोर्ट पर 2 जुलाई को LOI (लेटर और इंटेंट) जारी किया गया। संस्था की ओर से सीकर में 80.31 एकड़ जमीन 10 हजार वर्ग मीटर की कहा गया।
राज्य सरकार के आदेश से 29 सितम्बर को प्रोफेसर अमेरिका सिंह के संयोजन में 4 सदस्यों की सत्यापन समिति का गठन किया गया। समिति ने 3 अक्टूबर को सत्यापन कर प्रमाणित कर राज्य सरकार को गलत रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार 22 मार्च को विधानसभा में गुरुकुल यूनिवर्सिटी का बिल लाई। इसी दौरान संज्ञान में आया कि जमीन पर यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी है। वहां वर्तमान में भवन उपलब्ध नहीं है। जबकि समिति की ओर से जमीन पर भवन उपलब्ध होने के तथ्य प्रमाणित किए थे। 25 मार्च को संभागीय आयुक्त जयपुर दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। जांच में गठित टीम की ओर से कई गलत तथ्य मिले है।